वाहन चालक नीलेश रॉय से प्रारम्भिक पूछताछ में बताया गया कि उक्त वाहन के सम्पूर्ण दस्तावेज सेठ जी के पास उपलब्ध है और मंडी अनुज्ञापत्र भी जारी किया गया है। वाहन पर मंडी के वैध दस्तावेज न होने से उक्त ट्रक को वाहन चालक से जप्त कर कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में रात को रखा गया। तथा मंगलवार दोपहर 12 बजे तक वाहन चालक एवं व्यापारी द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये न ही मंडी अनुज्ञा प्रस्तुत किया गया। मंडी पोर्टल पर वाहन कमांक अपलोड करने पर कोई अनुज्ञापत्र जारी उक्त वाहन का नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि वाहन पर लोड मूंगफली दाना 700 नग वजन 350 क्विंटल का मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 के तहत मंडी शुल्क भुगतान नही होने से धारा 19 (4) एवं धारा 19 (6) के तहत पाँच गुना नियमानुसार राशि 171950/-रू की बसूली की गई। मौके पर कोलारस कृषि उपज मंडी सचिव रियाज अहमद
केदारलाल धाकड, सतीश करारे एवं अरूण कुमार मुढौतिया सहायक उपनिरीक्षक एवं किशन सिंह यादव भृत्य के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया।