शिवपुरी । पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमनसिंह राठौड के द्वारा वर्तमान चल रहीं बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल अधिनियम के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये थे एवं जीरो टोलरेंस के निर्देश दिये थे उक्त आदेश के पालन में कल दिनांक 05.03.2025 की रात को खनियाधाना पुलिस थाने का सामने रात करीबन 22.40 बजे एक बुलेरो जीएलएक्स यूपी 80 एबी 8678 रौनक नाम का डीजे बज रहा था मौके पर जाकर उक्त डीजे वाले को बजाने की मना किया तो वह बोला कि दस मिनट बची है टीका हो जाने दो फिर भी डीजे बजा रहा था जबकि इस समय बोर्ड के पेपर चल रहे हैं ,डीजे वाले का यह कृत्य कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत दण्डनीय पाया जाने से ड्रायबर पुष्पेन्द्र पुत्र जसरथ लोधी उम्र 19 साल निवासी ग्राम कमालपुर थाना पिछोर जिला शिवपुरी से बुलेरो जीएलएक्स यूपी 80 एबी 8678 मय रौनक नाम के डीजे को जप्त कर आरोपी पुष्पेन्द्र लोधी के विरुद्ध म.प्र. कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत अपराध क्रमांक 90/2025 कायम किया जाकर विवेचना मे लिया गया है ।
महत्वपूर्ण भूमिकाः- निरी. सुरेश शर्मा ,सउनि प्रकाश सिंह कौरव ,आर. 1073 अनूप ,आर. 1046 बलराम