दिनांक 17/03/2025 को फरियादी ने अपनी नाबालिग लडकी उम्र 15 साल 11 माह के घर से बिना बताये चले जाने/किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी, रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 31/2025 धारा 137(2) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी अमन सिंह राठौड के द्वारा नाबालिग बालक/बालिकाओं की शीघ्र दस्तयाबी अभियान में जीरो टालरेन्स अपनाने के निर्देश दिये गये, उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी संजीव मुले के निर्देशन एवं एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान अविलंब कार्यवाही करते हुये नाबालिग अपह्ता की तलाश गंभीरता से की गई एवं नाबालिग अपह्ता को 24 घण्टे के भीतर दस्तयाव किया गया ।
सराहनीय भूमिका –
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बामौरकलां उनि0 अँशुल गुप्ता, सउनि0 दिनेश पाण्डेय, सउनि0 संदीप कुजूर, आर0 90 परवेन्द्र रावत, आर0 606 सत्यम बैरागी थाना बामौरकलां की सराहनीय भूमिका रही।