दिनांक 05.12.2024 को फरियादी ने सोनू जाटव पुत्र करन सिंह जाटव उम्र 22 साल निवासी ग्राम बहादुरा ने आरोपी रामजीलाल जाटव के विरूध्द माँ बहन की अश्लील गालियाँ देकर कुल्हाडी से मारपीट करने की रिपोर्ट लेख कराई थी जिस पर से थाना हाजा पर अप.क्र. 277/24 धारा 296,115(2),118(1) बीएनएस कायम कर मजरूब का मेडीकल परीक्षण सीएचसी बदरवास मे कराया गया मेडीकल रिपोर्ट मे ग्रीवियस इंजरी होने से प्रकरण मे धारा 118 (2) बीएनएस ईजाफा की गई ।
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड के द्वारा जिले मे बढ़ रहे गंभीर अपराधों मे आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देश दिये गये उक्त निर्देश के पालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले एवं एसडीओपी कोलारस विजय कुमार यादव जी के मार्गदर्शन मे थाना पुलिस इन्दार द्वारा आज दिनांक 20.03.2025 को अपराध क्रमांक 277/24 धारा 296, 115(2), 118(1), 118 (2) बीएनएस के आरोपी रामजीलाल जाटव पुत्र धुंधाराम जाटव उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम बहादुरा थाना इंदार के कब्जे से एक कुल्हाडी जप्त की जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है ।
इनकी रही भूमिका-थाना प्रभारी दिनेश सिंह नरवरिया, सउनि शत्रुघ्न सिंह भदौरिया, प्रधान आरक्षक हरीसिंह, आरक्षक आलोक मीणा ।