थाना पिछोर द्वारा की म.प्र. कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही कर एक डीजे वाहन जप्त किया
February 17, 2025
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शिवपुरी । दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी एंव पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था। जिस तार्तम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले एंव एसडीओपी महोदय पिछोर प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में आज दिनांक 15.02.2025 को दौराने कस्वा भ्रमण तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे.) बजने की सूचना प्राप्त हुई जिस सूचना पर से फोर्स को बीजासेन रोड तरफ रवाना किया गया जहाँ पर पहुँच कर देखा तो एक डी.जे. काफी तेज आवाज (डेसीबल) में बज रहा था जिसका मौके पर वीडियो तथा फोटो लिये गये डी.जे. का संचालक सोनू कुशवाहा डी.जे. पर ही मौजूद था डी.जे आबादी क्षेत्र में बजने से पढने बाले बच्चो को तथा बृद्ध लोगो को काफी समस्या आने से मौके पर समक्ष पंचान डी.जे. वाहन मय वाहन पर लगे एम्पलीफायर मशीन (ध्वनि विस्तारक यंत्र) को म.प्र. कोलाहल अधिनियम के तहत धारा 5/15 एंव धारा 223 बीएनएस के तहत जप्त किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई।
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