दिनाक 09.02.2025 को थाना गोवर्धन पर फरियादी ने अपनी नाबालिक भतीजी के दिनांक 07.02.2025 को कही घर से बिना बताये चली जाने और शंका बादल आदिवासी निवासी भटपुरा थाना पनिहार पर जताई, रिपोर्ट पर थाना गोवर्धन पर अपराध क्रमांक 07/2025 धारा 137 (2) बीएनएस का कायम कर अपहृत नावालिक लडकी की तलाश पतारसी की गई। दिनांक 13.02.2025 को अपहृत को मोहना बस स्टेण्ड से दस्तयाव किया गया दस्तयाव नाबालिक लडकी के महिला अधिकारी से धारा 180 बीएनएसएस के कथन कराये एवं न्यायालय द्वारा धारा 183 बीएनएसएस के कथन कराये कथनों में नाबालिक लडकी ने बताया कि बादल आदिवासी पुत्र मेवाराम उम्र 20 साल निवासी भटपुरा मुझे अपने साथ बहला फुसलाकर ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया। जिससे प्रकरण में धारा 64 (2) (एन) बीएनएस, 5 एल/6 पाक्सो एक्ट इजाफा की गई।
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड द्वारा नाबालिक लडकियों के साथ अपराध करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये है। उक्त निर्देशों के पालन में दिनांक 15.02.2025 को अति. पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग पोहरी सुजीत भदौरिया के कुशल मार्गदर्शन में टीम घटित कर आरोपी बादल आदिवासी को भटपुरा थाना पनिहार से 8 घन्टे के भीतर गिरफ्तार किया गया। जिसे न्यायालय पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।