ऑन लाइन इनवेस्टमेन्ट कराकर ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रलोभन देकर धोखाधडी करने वाले पति पत्नि को फिजीकल पुलिस व्दारा गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया

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शिवपुरी । दिनांक 20.08.24 को आवेदक रामनारायण पुत्र आनंदी कुशवाह उम्र 46 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी शिवपुरी व्दारा प्रस्तुत एक टायप सुदा शिकायत आवेदन पत्र जांच हेतु प्राप्त हुआ शिकायत आवेदन पत्र में आवेदक के साथ अनावेदक संदीप चतुर्वेदी एवं पार्वती चतुर्वेदी ने ऑनलाईन इनवेस्टमेन्ट कराकर ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रलोभन देने के नाम पर आवेदक से लगभग 8 लाख 79 हजार 9 सौ रूपये प्राप्त कर धोखाधडी किये जाने संबधी तत्य लेख है आवेदन जांच पर से अनावेदकगण संदीप चतुर्वेदी एवं पार्वती चतुर्वेदी के द्वारा धारा 420 भादवि का प्रथम दष्टिया अपराध घटित करना पाया जाने से बरिष्ट अधिकारियो की अनुमति उपरान्त अपराध क्रमांक 193 / 2024 धारा 420 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया गया।


 पुलिस अधीक्षक  अमन सिंह राठोर जी के व्दारा जिले मे अवैध मादक पदार्थ जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन अवैध शराब, अपराध नियंत्रण एवं जीरो टोलरेन्स अपनाने के निर्देश दिये गये थे उक्त निर्देश के पालन में  अति. पुलिस अधीक्षक  शिवपुरी,  सी एस पी  शिवपुरी के मार्ग निर्देशन में मामले की गंभीरता को देखते हुये एक टीम गठित की जाकरी आरोपीगण की पतारसी हेतु दिल्ली भेजी गई टावर लोकेशन के आधार पर आरोपीगण संदीप चतुर्वेदी व पार्वती चतुर्वेदी को दिल्ली महाराणा प्रताव बस स्टेण्ड के बाहर पार्किंग में मिले जिनसे अपराध सदर में पूछताछ करने हेतु साथ लेकर वापस थाना आये आरोपीगणो से पूछताछ कर मेमोरेडण्म लेख किया गया जिन्होने अपना जुर्म स्वीकार करने पर आज दिनांक 10.11.2024 को आरोपीगण 1. संदीप पुत्र श्रीराम चतुर्वेदी उम्र 35 साल एवं पार्वती पत्नि संदीप चतुर्वेदी उम्र 34 साल निवासीगण सीताराम मंदिर के पास कानुगगो मोहल्ला कैथल हरियाणा को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में भेजा गया है।


सराहनीय भूमिकाः उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नवीन यादव, उनि कुसुम गोयल, सउनि हरीश सोलंकी, प्र.आर.राजवीर सिंह, म.आर. अपर्णा व्दिवेदी

शिवपुरी से युसूफ खान की रिपोर्ट

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