शिवपुरी । पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ के द्वारा अपराधों मे फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कर अपराधों की विवेचना समय पर पूर्ण करने, अपराधों मे ज्यादा से ज्यादा साक्ष जुटा कर माननीय न्यायालय पेश किये जाने एवं आरोपियों को सजा दिला कर फरियादी को न्याय दिलाने के लिये हेतु विवेचना कार्य को सही से किये जाने हेतु समस्त विवेचकों व थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते रहे हैं ।
उक्त निर्देशों का पालन करते हुये पुलिस थाना गोपालपुर द्वारा नाबालिक को बंधक बनाकर उसके साथ गलत काम करने के अपराध को गंभीरता से लिया गया एवं पोस्को एक्ट मे विवेचना पूर्ण की गयी, जिसमे आज दिनांक 12.11.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये 12 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है ।
दिनांक 05.03.2023 को थाना गोपालपुर पर रिपोर्ट लेख कराई थी कि नाबालिक को उसी के गांव के ही आरोपी चन्दन धाकड़ पुत्र हरिचरण धाकड़ उम्र 47 साल निवासी ग्राम महेशपुर थाना गोपालपुर द्वारा नाबालिक बालिका को अपने घर के कमरे मे बंद कर दिया एवं उसके साथ बलात्संग किया व जान से मारने की धमकी दी । पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुये थाना गोपालपुर पर अपराध क्रमांक 08/2023 धारा 376, 342, 506 भादवि एवं ¾ पोस्को एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया । मामला नाबालिक बालिका से जुड़ा होने से पुलिस द्वारा गंभीरता से विवेचना की गयी एवं घटना से जुड़े गयी साक्षों को एकत्रित किया गया । पुलिस द्वारा घटना से जुड़े लोगों व साक्षियों के वयान लेकर आरोपी की गिरफ्तारी की गयी । शिवपुरी पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा समस्त साक्षों एवं आरोप पत्र के आधार पर आज दिनांक 12.11.2024 को आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी चन्दन धाकड़ पुत्र हरिचरण धाकड़ उम्र 47 साल निवासी ग्राम महेशपुर थाना गोपालपुर को 12 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । उक्त कार्यवाही मे शिवपुरी पुलिस की अहम भूमिका रही जिससे आरोपी को सजा सुनाई जा सकी ।