शिवपुरी पुलिस द्वारा नाबालिक को शादी का झासा देकर भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के अपराध मे आरोपी को दिलाई सजा, थाना सुभाषपुरा के अपराध क्रमांक 158/18 मे माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी दिलीप धाकड़ को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3500 रु. के दंड से दंडित किया है

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शिवपुरी। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ के द्वारा अपराधों मे फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कर अपराधों की विवेचना समय पर पूर्ण करने, अपराधों मे ज्यादा से ज्यादा साक्ष जुटा कर माननीय न्यायालय पेश किये जाने एवं आरोपियों को सजा दिला कर फरियादी को न्याय दिलाने के लिये हेतु विवेचना कार्य को सही से किये जाने हेतु समस्त विवेचको व थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते रहे हैं ।

दिनांक 29.11.18 को फरियादी उम्र 40 साल निवासी ग्राम धौलागढ़ थाना सुभाषपुरा जिला शिवपुरी की रिपोर्ट पर से थाना सुभाषपुरा पर अपराध क्र. 158/18 धारा 363 भादवि का संदेही दिलीप धाकड़ निवासी गोपालपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौराने विवेचना अपहृता नाबालिक उम्र 15 साल, 9 माह निवासी ग्राम धौलागढ़ को अपराध सदर में दिनांक 13.12.19 को दस्तयाब किया गया है अपहृता आरती जाटव नाबालिक को आरोपी दिलीप धाकड पुत्र बादामी धाकड निवासी गोपालपुर का बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर एक वर्ष तक उसके साथ शारीरिक सम्बंध बनाता रहा । अपहृता बालिका अनुसूचित जाति की नाबालिक है, आरोपी दिलीप धाकक उर्फ लखपति धाकड़ निवासी गोपालपुर को दौराने विवेचना गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया । उक्त प्रकरण मे माननीय न्यायालय आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन करावास एवं 3500रु. के अर्थ दंड से दंडित किया गया है ।

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