एडवोकेट मोहित ठाकुर द्वारा की गई पैरवी, तीन आरोपियों को किया दोष मुक्त, विशेष एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तीन आरोपियों को किया दोष मुक्त , आरोपियों की ओर से एडवोकेट मोहित ठाकुर द्वारा की गई पैरवी

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शिवपुरी : दिनांक 4/2/2018 को फरियादी परमाल परिहार निवासी जाम खो थाना सिरसौद ने मय  हमरा अपने भाई मोहन एवं कमल के साथ थाना सिरसौद में इस प्रकार से रिपोर्ट की ,  कि दिनांक 3/2/2019 को रात 8 बजे अपने घर के सामने खड़ा था, तभी सफीक निकला उसने कहा अपनी बच्ची को समझा लेना हमारे भाई दिलशाद से बात करती है, तब मैं सफीक के घर बात करने गया तो रास्ते में सफीक का पिता काले खान मिला तो मैंने कहा, मेरी लड़की को क्यों बदनाम कर रहे हो तभी दिलशाद, नूर मोहम्मद, सफीक द्वारा जाति सूचक गालियां दी गई और मादरचोद , बहन चोद की अश्लील गालियां दी गई, जब मैने गालियां देने से मना किया तो तीनों भाइयों ने ईंट फ़ेंक कर मारी जिससे फरियादी और फरियादी के भाई कमल परिहार को गंभीर चोटें आई , जिसके चलते इलाज हेतु कमल परिहार को जिला अस्पताल शिवपुरी मे एम्बुलेंस से भेजा गया, फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सिरसौद पर अपराध क्रमांक 20/2019 की धारा 323,294,506,325,336, और एस सी एस टी एक्ट अनुसूचित जनजाति 3(1) द 3(1) घ के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया , जिसके परिणाम स्वरुप आरोपीगण नूरमोहम्मद ,दिलशाद खान ,सफीक खान को दंडनीय  अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए आज दिनांक को 29/8/2024 दोषमुक्त किया गया, अभियुक्त गणों ने अपने वकील एडवोकेट श्री मोहित ठाकुर को दोष मुक्त कराने का श्रेय दिया।

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