शिवपुरी। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मुले जी के निर्देशन में एव अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग पोहरी सुजीत सिंह भदौरिया के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 26.09.2024 को मुखबिर सूचना पर से आरोपी कल्ला पुत्र अशोक खाँन उम्र 31 साल एवं भूरा पुत्र अशोक खांन उम्र 24 साल निवासीगण गाजीगढ थाना गोवर्धन से भारी मात्रा में ज्वलनशील अवैध पटाखा एवं पटाखा निर्माण सामग्री जिसमें गंधक, कलकी पाउडर, सुतली बण्डल, लकडी वाले पटाखे, बड़ा धमाका बम, देशी बम, खाली खोखे, काली बारुद, दीबार पटाखे, पोटाश एवं इलेक्ट्रोनिक तोल काँटा आदि शामिल है जिनकी कुल कीमत 58400 रुपये है विधिवत जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया एवं आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम, 287 बीएनएस का पंजीबद्द किया जाकर बैधानिक कार्यवाही की गयी है।
नोटः- वर्ष 2007 में ग्राम गाजीगढ़ में उपरोक्त आरोपीगणों के परिवार वालों चाचा मुन्ना खाँन चाची किटोरा बाई भाई आशिफ उम्र 14 साल बहन मनीषा खांन उम्र 18 साल सहित कुल 04 लोगों की अवैध रूप से पटाखा बनाते समय विस्फोट होने से मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी आरोपीगणों द्वारा अबैध रूप से पटाखे बनाये जा रहे थे।
सराहनीय योगदान-
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गोवर्धन एसओ उनि दीपक शर्मा, सउनि जण्डेल सिंह, प्रआर 703 रामहेत सिंह, प्रआर. 172 बीरेन्द्र राजपूत, आर. 1032 अजय यादव, आर. 1040 रविन्द्र शाक्य, आर. 961 देवीलाल जाट, आर. 752 शैलेन्द्र धाकड, आर. 1052 राघवेन्द्र सिंह, आर. 1112 अजय रावत तथा थाना गोपालपुर के उनि विनोद यादव, आर. 763 दिग्विजय, आर. 635 आशीष, आर. 421 दधीराम का सराहनीय योगदान रहा है।
शिवपुरी से युसूफ खान की रिपोर्ट