पुलिस थाना करैरा जिला शिवपुरी ने सवारी ऑटो के तेज आवाज में गाना बजाने पर की कार्यवाही

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शिवपुरी (करैरा) : पुलिस अधीक्षक अमन सिहं राठौड़ अतरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले के निर्देशन में एवं SDOP करैरा  शिवनारायन मुकाती के कुशल मार्गदर्शन में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट , शराब पीकर वाहन चलाने वाले ,तेज आवाज व पटाखे की आवाज वाले साइलेंसर वाली मोटर साईकिल, तेज आवाज में गाने बजाने वाले वाहन के चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।थाना  करैरा टीआई  विनोद छावई  के नेतृत्व में  थाना करैरा की टीम ने  करैरा के सामने तहसील के सामने आम रोड पर नरेंद्र जाटव निवासी ग्राम नारही करैरा को सवारी ऑटो ऑटो आपे  नंबर एमपी 33 आर 3814 को तेज आवाज में गाना बजाते हुए चलाते पाया इस ऑटो में तेज आवाज वाला साउंड सिस्टम ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा था। ऑटो जब्‍त कर धारा 7/15 मध्य प्रदेश कोलाहल  एक्ट 1990 के अंतर्गत कार्यवाही की । इसके अतिरिक्त ऑटो चालक नरेंद्र जाटव के ऑटो में आगे पीछे नंबर भी नहीं था , आटो का बीमा नहीं था व आटो चालक नरेंद्र के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था । पुलिस थाना करैरा  टीम ने 77/177,146 / 196, 3/181 एमव्ही एक्ट में चालान कर CF रकम जुर्माना की रकम थाना करैरा में जमा कराई एवं ऑटो चालक नरेंद्र जाटव के विरुद्ध धारा
7/15 कोलाहल एक्ट का प्रकरण मान्यनीय न्यायालय  करैरा में पेश किया ।कोर्ट ने नरेंद्र  जाटव  पर 1000 रूपये का जुर्माना किया । पुलिस थाना करैरा में वाहनों में तेज आवाज वाले साउंड स्पीकर लगाकर गाना बजाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जाएगी ।पुलिस थाना करैरा की टीम में उप निरीक्षक बी आर पुरोहित, सउनि शैलेन्द्र सिंह चौहान  प्रधान  आरक्षक राजेन्द्र सिहं यादव,  ,दीपक सिंह , आरक्षक  सतेन्द्र सिंह  सिकरवार ,विकास भारद्वाज ,गजेंद्र शर्मा व  संदीप सिंह चौहान शामिल रहे।

 शिवपुरी जिला ब्यूरो चीफ  मोनिस कोड़े के साथ युसूफ खान की रिपोर्ट

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